कोर्ट नहीं सुना पाई बाबरी मामले में फैसला, सभी को मिल गई जमानत

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यूपी किरण ब्यूरो

लखनऊ।। बाबरी मस्जिद को ढहाने के केस में 22 मई को सुनवाई हुई थी। इसमें महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, धर्मदास और डॉ. सतीश प्रधान के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके थे।

अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के केस में CBI की स्पेशल कोर्ट मंगलवार को लाल कृष्ण आडवाणी, सांसद मुरली मनोहर जोशी और साध्वी ऋतंभरा समेत 13 नेताओं पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने का और दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने,

धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साज़िश करने का मुकदमा आडवाणी, जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा आरोपी इस केस में सही तरह से बुक नहीं किए गए क्योंकि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर केस को सही तरीके से ज्वाइंट ट्रायल के लिए आगे नहीं बढ़ाया।

फोटोः फाइल

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