टल सकता है लख्नऊ लोकसभा का चुनाव, उच्च न्यायालय ने फैसला किया सुरक्षित

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लखनऊ।। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुये पारित किया।

याचिका में कहा गया है कि लखनऊ जिलाधिकारी ने दुर्भावना व गलत तरीके से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। मांग की गई है कि प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र पर दोबारा विचार किया जाये। यही नहीं याचिका में 1 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिलाये जाने की भी मांग की गई है।

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याचिका में चुनाव आयोग और जिलाधिकारी लखनऊ को प्रतिवादी बनाया गया है। नैतिक पार्टी के वकील सीबी पांडे का आरोप है कि यदि छोटी-छोटी पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन बड़े नेताओं के दबाव में खारिज किया जायेगा तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों के लिये बड़ी मुसीबत हो जायेगी।

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याचिका में मांग की गई है कि जब तक उनके प्रत्याशी के पर्चे पर दोबारा विचार न किया जाता है तब तक लखनऊ में चुनाव पर रोक लगा दी जाये। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से विरोध करते हुये कहा गया है कि याचिका पोषणीय नहीं है और यह तय नियम है कि एक बार चुनाव प्रकिया प्रारम्भ हो जाये तो उसे रोका नहीं जा सकता है। फ़िलहाल याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।

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