पाकिस्तान की नापाक हरकत, 68 आतंकियों को रिहा किया, सुप्रीम कोर्ट ने …..

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लाहौर ।। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सेना की अदालत द्वारा आतंकवाद संबंधित आरोपों में दोषी ठहराए गए 68 आतंकवादियों को रिहा न करें। पेशावर हाई कोर्ट ने इससे पहले इन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि तालिबान,जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में भारी तबाही मचा रहे हैं। हालांकि खुद पाकिस्तान भी आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। उसे आतंकी देश की सूची में भी डाला चुका है। ऐसे में अपने यहां हो रहे हमलों को लेकर वह कार्रवाई करने के मूड में है,मगर कट्टरपंथी ताकते उसका रास्ता रोक रही हैं। कट्टरपंथी चाहते है कि आतंकवाद देश में बरकरार रहे।

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कई मामलों में सेना की अदालत ने इन सभी 68 लोगों को सजा सुनाई थी,लेकिन आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में अपील की थी,जिसने 18 अक्टूबर को सेना की अदालत के फैसले को पलटते हुए अधिकारियों को इन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सेना की ओर से रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

फोटो- फाइल

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