सांसत में योगी सरकार, शिक्षकों की भर्ती-प्रक्रिया पर कोर्ट ने रोक लगाई

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यूपी किरण ब्यूरो

इलाहाबाद/लखनऊ ।। उत्तर प्रदेश में अपनी मांगों के लेकर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों का आंदोलन अभी तक कम नहीं हुआ कि इलाहाबाद कोर्ट ने योगी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9,342 शिक्षक भर्तियों पर रोक लगा दी है। दरअसल पिछले वर्ष दिसंबर में ये शिक्षक भर्तियां आरम्भ हुई थी और इसकी लिखित परीक्षा भी हुई थी। लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले यूपी में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई थी, इस कारण परिणाम घोषित न हो सका।

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फिर उसके बाद सत्ता बदलने के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने 21 अगस्त को शिक्षक भर्ती के इन्हीं पदों को दोबारा भर्ती करने का निर्णय लिया। जबकि पिछले साल हुई लिखित परीक्षा के परिणामों को फाइलों में बंद कर रख दिया। आपको बता दें योगी सरकार ने एक तरह से 9,342 भर्तियों को टाल दिया था।

कोर्ट में सामने आयी ये दलील

इलहाबाद हाई कोर्ट के सम्मुख आई याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस बघेल के सम्मुख दलील दी गई है कि नियम के मुताबिक शिक्षक भर्तियों में लिखित परीक्षा हो चुकी है. अब जब परिणाम जारी करना चाहिए तो योगी सरकार अवैधानिक रूप से पदों पर प्रतिनियुक्ति कर रही है। हाईकोर्ट ने दलील को देखते हुए साथ ही मौजूदा भर्तियों पर रोक लगाते हुए योगी सरकार से जवाब मांगा है।

फोटोः फाइल

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