मद्रास हाई न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस पीएन प्रकाश ने चेतावनी देते हुए बोला है कि महिला व बुजुर्गो के विरूद्ध किसी भी तरह के क्राइम को न्यायालय बर्दाश्त नहीं करेगा. भले ही क्राइम करने वाला विद्यार्थी ही क्यों न हो नरमी नहीं बरती जाएगी.
सिटी कॉलेज में आयोजित एक प्रोग्राम में जस्टिस प्रकाश ने कहा, ‘छात्र चाहे इसे चेतावनी के रूप में लें या परामर्श समझें, अदालतें स्त्रियों व वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध किसी भी तरह के क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगी. भले ही क्राइम करने वाला विद्यार्थी ही क्यों न हो.‘
सार्वजनिक वाहनों में कॉलेज विद्यार्थियों के खतरनाक हथियार लेकर चलने पर चिंता जताते हुए जस्टिस प्रकाश ने बोला कि कई बार अदालतें विद्यार्थी के भविष्य पर विचार करते हुए सजा नहीं सुनाती हैं. लेकिन अब ऐसा व ज्यादा नहीं हो पाएगा. उन्होंने यह भी बोला कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, स्त्रियों के साथ छेड़खानी व उसका पीछा करना गंभीर गैरजमानती क्राइम हैं. इनपर काबू पाने के लिए तीन जरूरी अधिनियम का न्यायाधीश ने उल्लेख किया.