कर्नाटक के 17 MLA अयोग्य घोषित, लड़ सकते हैं विधानसभा का उपचुनाव

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New Delhi. Supreme Court ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा हैं।

Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों के अयोग्यता का फैसला सही है लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं। Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि इस्तीफे से स्पीकर का अधिकार खत्म नहीं होता है। पार्टियां सुविधा से स्टैंड बदलती है। नैतिकता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर लागू।

कोर्ट ने कहा कि उसका फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है और यह अध्यक्ष के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपचुनाव में जीतने पर ये विधायक मंत्री बन सकते हैं या सार्वजनिक कार्यालय का प्रभार संभाल सकते हैं ।

आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था। इसमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं।

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