वाहन चलाने वालों के लिए बुरी खबर, एक सितंबर से होने जा रहा ये बड़ा बदलाव

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नई दिल्ली ।। हिंदुस्तान में यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालक सावधान हो जाये । वरना नए मोटर एक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें सितंबर से कई गुना ​अधिक जुर्माने भरने पडेंगे । सरकार इन प्रावधानों को 1 सितंबर से लागू करने जा रही हैं। केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इसका एलान कर दिया था।

मोदी सराकर ने नई वेबसाइट लांच करते हुए कहा कि हमने नए मोटर वाहन एक्ट 2019 के 63 उपबंधों को जिनमें नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है और सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। इन उपबंधों का संबंध बढ़े हुए जुर्मानों से है। नए मोटर एक्ट में विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्मानों की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है।

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उदाहरण के लिए बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने और बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर अब 100 रुपए के बजाय 1 हजार रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। जबकि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए की बजाय पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगेगा। यही नहीं, निर्धारित से ज्यादा रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर 400 रुपए के बजाय वाहन की श्रेणी के अनुसार 1 हजार रुपए एलएमवी और दो हजार रुपए मीडियम यात्री वाहन की रसीद कटेगी।

इसी प्रकार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए के बजाय दस हजार रुपए तक और बिना परमिट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए के बजाय 10 हजार रुपए का अर्थदंड भरना पड़ेगा। नया मोटर एक्ट हाल ही में संसद से पारित हुआ है। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने जुर्माने से संबंधित सभी उपबंधों को विधि मंत्रालय के पास राय के लिए भेजा है। दो-चार दिन में वहां से स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इन उपबंधों को 1 सितंबर से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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तो वहीं जुर्माने बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद जताई है। लेकिन माना जाता कि ज्यादा सड़क हादसे घटिया सड़क निर्माण तथा डिजाइन की खामियों के कारण होते हैं। यही वजह है कि सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गो पर 786 दुर्घटना बहुल मार्ग-खंडों एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की है और उन्हें दुरुस्त करने की परियोजना चला रखी है।

इसके अलावा विश्व बैंक तथा एडीबी की सहायता से 14 हजार करोड़ रुपए की एक अन्य परियोजना तैयार करने के प्रयास हो रहे हैं। जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गो के साथ-साथ प्रादेशिक राजमार्गो तथा जिला स्तरीय सड़कों पर भी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये31 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्गो पर एक छोड़ सभी लेनों को फास्टैग लेन में परिवर्तित करने की योजना के बाबत गडकरी ने कहा कि अब तक 52.59 फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। बाईस प्रमाणित बैंक अपनी चुनिंदा शाखाओं और टोल प्लाजा पर इनकी बिक्री कर रहे हैं।

किसी भी बैंक का खाताधारक फास्टैग को अपना सकता है। RTO से भी फास्टैग की बिक्री के प्रयासफास्टैग की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर RTO परिसरों के भीतर इनकी बिक्री की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। नई परिवहन नीति लाने की तैयारी में इस दौरान गडकरी ने नई परिवहन नीति लाए जाने के संकेत भी दिये गये है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश राज्य परिवहन निगम घाटे में चल रहे हैं और उनकी हालत खराब है। इसे ठीक करने के लिए हम नई परिवहन नीति का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इस पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है।

फोटो- फाइल

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