मोदी लहर आते ही बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बैंक ब्याज पर मिलेगी ये बड़ी छूट

img

नई दिल्ली ।। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, वरिष्ठ नागरिकों को अब बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की कमाई पर कर कटौती (TDS) कटौती से छूट मिल सकता है। ये छूट 5 लाख रुपए तक की टैक्‍स योग्य आयकर वाले बुजुर्गों को मिलने वाला है। इससे पहले ये सीमा 2.50 लाख रुपए तक थी।

CBDT ने बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए फॉर्म 15एच में संशोधन को लेकर नेटिफिकेशन जारी कर दी है। CBDT के संशोधन में बताया गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87A के अंतर्गत दी गई छूट को ध्यान में रखते हुये जिन टैक्‍सपेयर्स की टैक्‍स देनदारी शून्य है, बैंक व वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फार्म 15H स्वीकार कर सकते हैं।

पढ़िए-आडवाणी से मिले नरेंद्र मोदी, अब मां से मिलने जाएंगे, इस दिन लेंगे शपथ

60 वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों (बुजुर्गों) को वित्त वर्ष की शुरुआत में फार्म 15H भरकर देना होता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई कर कटौती नहीं की जा सके।

आपको बता दें कि वर्ष 2019- 20 के बजट में पांच लाख रुपए तक की कर योग्य कमाई वाले व्यक्तिगत करदाताओं को टैक्‍स से पूरी तरह छूट दी गई है। इसका लाभ 3 करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा।

दरअसल, 2019- 20 के बजट में 5 लाख रुपए सालाना की आय रखने वालों को इनकम टैक्स की धारा 87A के अंतर्गत कर छूट को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया था। इसमें पांच लाख रुपए तक की टैक्‍स योग्य आय वाले कर देनदारी से मुक्त हो गए।

फोटो- प्रतीकात्मक

Related News