Allahabad ।। बुंदेलखंड के गरीबों को सस्ता भोजन देने की योजना पर मुख्य सचिव द्वारा कोई जानकारी न देने पर इलाहाबाद High Court ने नाराजगी व्यक्त की। High Court ने 12 March को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का नियार्देश दि है।
आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति शशिकान्त की खंडपीठ ने बुंदेलखंड High Court अधिवक्ता संघ की जनहित याचिका पर दिया है।
High Court ने पूछा है कि लखनऊ में सरकार किस कानूनी योजना से 5 व 10 रूपए में गरीबों को भरपेट भोजन दे रही है और बुंदेलखंड के गरीबों को ऐसी सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती।
सरकार संसद में सब्सिडी दे रही, बुंदेलखंड में सस्ते भोजन की योजना क्यों नहीं? High Court ने कहा कि सरकार सब्सिडी बंदकर गरीबों के लिए सस्ते दर पर भोजन की योजना क्यों नहीं लागू करती है।
तो वहीं कोर्ट ने मुख्य सचिव को सरकार की ऐसी योजना पर अपना मत रखने का समय देते हुए अगली सुनवाई की 12 March को तय की है।