उत्तर प्रदेश ।। चुनाव के दौरान उम्मीदवार जीतने के लिये हर तरह के पैतरो का इस्तेमाल करता है और मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए उम्मीदवार चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन इस बार उम्मीदवार ऐसा नही कर पाएंगे।
क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके खर्च और डोनेशन लेने की सीमा तक को भी निर्धारित कर दिया है। चुनाव आयोग के इस निर्देश का सीधा असर जिले की निघासन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर पड़ेगा।
अब हर उम्मीदवार एक दिन में सिर्फ 10000 रुपये ही खर्च कर सकेगा और इतना ही डोनेशन (चंदा) ले सकेगा। पहले यह की राशि 20 हजार रुपये प्रतिदिन थी। आयोग के इस निर्देश के बाद उम्मीदवार चुनाव में पैसा पानी की तरह नहीं बहा सकेंगे। चुनाव आयोग का यह निर्देश उपचुनाव के प्रत्याशियों पर लागू होगा। इतना ही नहीं उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय पर होने वाले खर्च पर भी आयोग की नजर रहेगी।
कार्यालय पर सहयोग के रूप में कुर्सियां डलवा देना कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते की व्यवस्था करना भी उम्मीदवार पर भारी पड़ सकता है। उम्मीदवार सहयोग के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जुड़ेगा।
अब से आचार संहिता के दौरान बैरिकेडिंग कर सिर्फ प्रत्याशियों के वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। बल्कि सरकारी कार्य में लगे वाहन भी चेक किये जाएंगे। पहले चुनाव कार्य में लगे वाहनों पर स्टीकर देखकर उनकी तलाशी नहीं होती थी।
हालांकि जिले की निघासन विधानसभा से विधायक रामकुमार वर्मा की आकस्मिक मृत्यु के कारण निघासन सीट रिक्त हुई थी। इस सीट पर सभी दल की नजर लगी हुई है। सभी दलों के दावेदार क्षेत्र में भ्रमण कर जनसंपर्क करने में जुटे हैं। लेकिन अभी तक आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर कोई निर्देश नहीं आया है।