लखनऊ ।। इलाहाबाद High Court ने बुधवार (आज) को सुनवाई करते हुए लोक सेवा आयोग (public service Commission
) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आयोग के भर्ती घोटाले की CBI जांच के अफसर को चुनौती दी गई थी।
लोक सेवा आयोग (public service Commission) की तरफ से इलाहाबाद High Court में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा राज्य सरकार उसके खिलाफ CBI जांच का आदेश नहीं दे सकती।
इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद Court ने फैसला आने तक अध्यक्ष और सदस्यों से पूछताछ करने और संमन भेजने पर CBI को रोक दिया था। लेकिन Court ने यह भी कहा था कि आयोग के जिम्मेदार लोग जांच में CBI का सहयोग करेंगे।