इलाहाबाद ।। अभी हाल ही में यूपी के शिक्षामित्र अपनी मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रर्दशन कर रह थे। फिर आंदोलन खत्म हुआ ही था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और बड़ा झटका दे दिया है।
जानकारी के मुताबिक, अभी हाल ही में कुछ प्रशिक्ष शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने की मांग की थी। आज उसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन शिक्षामित्रों की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। शिक्षामित्रों का समायोजन खत्म करने के पश्चात ये कोर्ट पहुंचे और प्रशिक्षु सहायक अध्यापक बनने के लिए याचिका दायर की।
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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये याचिका सीधे खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जो भी शिक्षको की नियुक्ति होगी वो भर्ती प्रक्रिया में नियमत होगी। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार में जब 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती निकली थी, तो उसमें अधिक संख्या में शिक्षामित्र भी शामिल हुए। ये ऐसे शिक्षामित्र थे जिन्होंने TET पास की थी।
लेकिन जब भर्ती शुरू हुई तो उसी समय शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन होने लगा। इसके बाद शिक्षामित्रों ने सीधे भर्ती से सहायक अध्यापक बनना ठीक समझा। लेकिन यूपी में भाजपा सरकार आने का पश्चात हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया।
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इस मामले की याचिका इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में Arvind Kumar ने दाखिल की थी एंव इसकी सुनवाई Justice पी.के.एस बघेल ने की थी।
फोटोः फाइल
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