मुस्लिम औरत ने बयां किया दर्द, कहा- पति ने पॉवर बढ़ाने का इंजेक्शन देकर ससुर-देवर के साथ करवाया हलाला

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लखनऊ ।। यूपी के बरेली जिले से एक अजीब घटना सामने आई है। यहां एक महिला को अपने पति के द्वारा तलाक देने के बाद ससुर के साथ हलाला करने को मजबूर होना पड़ा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने पति के खिलाफ 2017 में उसे दोबारा तलाक दिए जाने पर केस दर्ज कराया।

महिला ने आरोप लगाया कि पति उसे दोबारा देकर उसे भाई के साथ हलाला करने के लिए भी मजबूर कर रहा था इस मामले में पीड़ित की बहन ने कोर्ट में जस्टिस अजय सिंह के समक्ष दाखिल याचिका में कहा कि उसकी बहन की शादी किला निवासी शख्स से 2009 में हुई थी।

याचिका में आगे कहा गया कि शादी के दो साल बाद बहन को कोई संतान न होने पर उसके ससुराल पक्ष ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, कई दिनों तक उसे बिना भोजन के रखा गया और इसी बीच उसकी बहन को पति द्वारा यौ’न उत्पी’ड़न तक सहना पड़ा।

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खबर के अनुसार, पीड़िता को पहली बार साल 2011 में तलाक दिया गया था। बाद में पीड़िता के परिवार ने उसके पति से अपने फैसले पर दोबारा विचार करन को कहा। दोबारा निकाह को लेकर पति ने अपनी शर्त रखते हुए पीड़िता को अपने पिता के साथ हलाला प्रक्रिया करने को कहा।

पीड़िता की बहन ने बताया कि जब उसकी बहन ने हलाला प्रक्रिया से गुजरने से मना कर दिया तो उसके ससुराल पक्ष ने उसे जबरन संतान पैदा करने वाले पॉवर इंजेक्शन लगवाए। इसके बाद उसके ससुर ने उसके साथ हलाला किया और अगले 10 दिनों तक उसने पीड़िता के साथ रेप किया और बाद में उसे 3 बार तलाक दे दिया ताकि वह दोबारा अपने पति से निकाह कर सके।

इन सबके 6 साल बाद यानी साल 2017 में एक बार फिर पीड़िता को तलाक दिया गया। इस बार भी पहले की तरह शर्त रखी गई लेकिन इस बार ससुर की जगह छोटा भाई था।इस बार ससुराल वालों ने उसके पति के छोटे भाई संग हलाला कराने पर जोर दिया।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 फरवरी तय की है। मामले में 498A, 377, 376, 323, 328, 511 और आईपीसी की धारा 120B के तहत पीड़िता के पति और ससुराल वालों के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

फोटो- प्रतीकात्मक

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