नई दिल्ली ।। पंजाब और हरियाणा High Court ने मुरथल टोल प्लाजा स्थापित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अव्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की।
High Court ने कहा कि यदि तीन मिनट से ज्यादा का इंतजार करना पड़े तो टोल पार कर लो। इस नियम के बारे में लोगों का अधिक से अधिक जागरूक किया जाए और टोल पर इसे अंकित भी किया जाए।
इस पर NHAI ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि तीन मिनट के इंतजार के बाद टोल फ्री होता है। कोर्ट ने दो टोल के बीच 60 KM दूरी के प्रावधान का पालन न होने के आरोप पर करनाल, पानीपत और मुरथल टोल का रिकार्ड तलब कर लिया है।
साथ ही मुरथल टोल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी अगली सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम निवासी असीम तकीयार ने याचिका में RTI से मिली सूचना का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया 5 December 2008 की अधिसूचना के तहत NHAI एक्ट के क्लाज 8 (1)के तहत शहरी सीमा के दस किलोमीटर दूर व क्लाज 8(2) के तहत एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल के बीच 60 किमी की दूरी होना जरूरी है।
लेकिन NHAI ही अपने नियमों को तोड़ रहा है। घरौंडा में टोल प्लाजा दिल्ली से 111 किमी, पानीपत 95 किमी व मुरथल 29 किमी पर स्थित है। इन सभी टोल प्लाजा की आपसी दूरी तय नियमों से काफी कम है।