वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में Odd-Even लागू, जाने क्या तय किए गए दिशा निर्देश, नियम तोड़ने पर…

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नई दिल्ली: Odd Even Scheme: पिछली बार की तरह दिल्ली सरकार ने इस बार फिर वायु प्रदूषण को देखते हुए अलर्ट जारी किया। जी हां आपको बतादें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को लोगों से अपील की Odd-Even योजना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गई।

दिल्ली की सड़कों पर पहले दिन केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट का अंतिम अंक सम संख्या हो बतादें की केजरीवाल ने रविवार को लोगों को Odd-Even नियम का पालन करने की नसीहत दी।

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साथ ही उन्होंने कहा की, पाबंदी के चलते किसी को बेकार में सरकारी मशीनरी से कोई परेशानी ना हो। यह योजना 15 नवम्बर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू की गई है। इस योजना के तहत 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर विषम पंजीकरण संख्या (1, 3, 5, 7, 9) से समाप्त होने वाले चार पहिया निजी वाहनों को सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी तरह, सम संख्या (0, 2, 4, 6, 8) के साथ समाप्त होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों को 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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ये हैं ऑड-ईवन (Odd Even) के नियम व दिशा-निर्देश

– दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन चलेगा. ऑड-ईवन का मतलब होता है कि ऑड (विषम- 1,3,5,7,9) तारीख को ऑड नंबर की कार और ईवन (सम संख्या – 2,4,6,8,0) तारीख को इवन नंबर की कार चलेगी.
– आपके कार नंबर का आखिरी डिजिट ऑड-ईवन में देखा जाता है.
– ऑड-ईवन सोमवार से शनिवार तक लागू होगा, जबकि रविवार छुट्टी होती है.
– हालांकि कमर्शियल कार जैसे ओला-ऊबर पर ऑड ईवन नियम लागू नहीं होता, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ओला-ऊबर की मनमानी पर भी लगाम लगाएंगे.

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– यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
– ऑड ईवन स्कीम लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को भी इसके दायरे में रखा गया है.
– दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड ईवन लागू होगा.
– ऑड-ईवन केवल निजी कारों पर भी लागू होता है.
– ऑड-ईवन के दौरान इस बार दिल्ली में निजी CNG गाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी.http://www.http://upkiran.org

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