Passport बनवाना है तो ये नियम जरुर जान लें, जरूर रखें ये 3 दस्तावेज

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डेस्क ।। Passport बनवाने से जुड़े कई नियम जानते होंगे, लेकिन इस नए नियम के बारे में शायद ही पता हो। इसका कनेक्शन पिता से है, तो पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले।

दरअसल, Passport में पिता के नाम के स्थान पर केवल बॉयोलॉजिकल पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि आवेदक का पालन-पोषण करने वाले सौतेले पिता का नाम भी लिखा जा सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ऐसे एक मामले में सिंगल बेंच के फैसले के पलटते हुए साफ कर दिया है कि वास्तविक पिता के स्थान पर सौतेले पिता का नाम अंकित कर Passport जारी किया जा सकता है।

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याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ क्षेत्रीय Passport अधिकारी कार्यालय और हाईकोर्ट की एकल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें Passport में उसके वास्तविक पिता की जगह सौतेले पिता का नाम दर्ज करने से इंकार कर दिया गया था। एकल बेंच द्वारा Passport कार्यालय के फैसले से सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया, तो याची ने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी, जिसमें वह जीत गया।

बता दें कि हरियाणा के रोहतक में Passport सेवा केंद्र शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन आज विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। तकनीकी गुणवत्ता परखने के लिए पांच आवेदकों के दस्तावेज जमा करवाकर ट्रायल लिया। रोहतक के मुख्य डाकघर परिसर में Passport सेवा केंद्र खुल रहा है। मंगलवार को दिल्ली से आए विदेश मंत्रालय और दिल्ली Passport ऑफिस के अधिकारियों ने केंद्र का निरीक्षण कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

Passport सेवा केंद्र के बाहर सूचना लगाई गई है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अपनी नियत तारीख व समय पर केंद्र पर आएं। केंद्र पर आने के बाद उन्हें अपने मोबाइल पर आया मैसेज दिखाना होगा। मैसेज दिखाने के बाद आवेदक को टोकन नंबर दिया जाएगा। जिसके आधार पर ही केंद्र पर दस्तावेज जमा होंगे।

Passport के लिए आवेदन वेबसाइट पर होगा। साइट खोलने के साथ ही आवेदक को लॉगिन आईडी बनानी होगी। आईडी बनने के बाद स्क्रीन पर फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें जानकारियां भरनी होंगी। सारी जानकारियां भरने के बाद आखिर में सबमिट का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होने के साथ ही आवेदक के मोबाइल और लॉगिन आईडी पर संबंधित केंद्र पर पहुंचने की तारीख और समय का मैसेज मिलेगा। मैसेज से मिली तारीख व समय पर आवेदक को केंद्र पर दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा।

एड्रेस प्रूफ के लिए ये दस्तावेज देने होंगे

1. वोटर आईडी
2. आधार कार्ड
3. बिजली या पानी का बिल
4. किराया समझौता पत्र
5. गैस कनेक्शन का प्रूफ
6. बच्चा होने पर माता-पिता के Passport की प्रति
7. बैंक खाते की पासबुक

जन्म तिथि के लिए ये दस्तावेज चाहिए

1. जन्म प्रमाण पत्र
2. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट
3. आधार कार्ड
4. चुनाव आयोग का फोटो पहचान पत्र
5. पेन कार्ड
6. सर्विस रिकार्ड बुक की प्रति
7. पेंशन आर्डर की प्रति

फोटो- फाइल

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