सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत, इस मामले में लगी FR

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उत्तर प्रदेश ।। IPS अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के सवा तीन साल पुराने मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पुलिस ने क्लीन चीट दे दी है। विवेचक सीओ बाजारखाला अनिल कुमार यादव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुलायम सिंह ने IPS को धमकी नहीं दी थी। उन्होंने अपने बयान में IPS को बड़े की तरह समझाने की बात कही है।

विवेचक ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर फाइनल रिपोर्ट का समर्थन किया है। दरअसल, 10 जुलाई 2015 को IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल पर कथित तौर पर धमकी दी गई थी, जिसके बाद IPS ने हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

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मामले में पूर्व विवेचक ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिस पर ठाकुर ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद कोर्ट ने मुलायम सिंह की आवाज का नमूना लेकर फ़ॉरेंसिक जांच के आदेश दिए। सीओ बजार्खाला ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व विवेचक की अंतिम रिपोर्ट का समर्थन किया है।

12 अक्टूबर 2018 को सीजेएम लखनऊ को भेजी अपनी आख्या में विवेचक सीओ बाजारखाला अनिल कुमार यादव ने कहा है कि 26 जुलाई 2018 के सीजेएम कोर्ट के आदेश पर वे 4 अगस्त 2018 को 3/111, सुशांत गोल्ड सिटी, अंसल कॉलोनी, थाना गोसाईगंज स्थित मुलायम सिंह के आवास गए थे।

मुलायम सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह उन्हीं की आवाज है। विवेचक ने कहा कि मुलायम सिंह ने बताया कि मैंने सिर्फ बड़े होने के नाते अमिताभ को समझाया था, मेरी मंशा उन्हें धमकी देने की नहीं थी। अमिताभ मामले को बढ़ा-चढ़ा कर आरोप लगा रहे हैं।

विवेचक ने कहा कि तमाम विवेचना के बाद अपराध के समर्थन में सुसंगत साक्ष्य नहीं होने के कारण मुकदमे में पूर्व में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट का समर्थन किया जाता है। साथ ही, फर्जी अभियोग दर्ज कराए जाने के संबंध में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 में कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 नवंबर तय की है।

फोटो- फाइल

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