BJP के इस विधायक को मिली उम्र कैद की सजा, जानिए क्यों

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उत्तर प्रदेश ।। हमीरपुर से BJP के विधायक (MLA) अशोक सिंह चंदेल को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अशोक सिंह चंदेल के साथ-साथ 10 और लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा उच्च न्यायालय ने सुनाई है।

उच्च न्यायालय ने विधायक (MLA) और अन्य लोगों को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया है। बता दें कि 26 जनवरी 1997 में हमीरपुर में हुए एक हत्याकांड में अशोक सिंह चंदेल आरोपी थे। उस हत्याकांड में दिनदहाड़े 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल था। इस मामले में निचली अदालत ने चंदेल को बरी कर दिया था। चंदेल को बरी करने वाले उस समय के जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।

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राज्य सरकार ने निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। मामले में पीड़ित राजीव शुक्ला ने भी अर्जी दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डी के सिंह की खंडपीठ ने सजा सुनाई।

फोटो- फाइल

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