उन्नाव गैंगरेप प्रकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, इस मामले में नहीं मांगेगी रिपोर्ट!

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नई दिल्ली।। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार के विरुद्ध दर्ज अन्य 20 मामले की प्रगति रिपोर्ट यूपी सरकार से मंगवाने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सिरे से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि हम इस मामले के दायरे को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहते और अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध गैंगरेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप निर्धारित कर दिया है। इससे पहले अदालत की तरफ से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हाजिर किया गया था। जिसके बाद न्यायालय ने सेंगर को तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 5 मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी 4 मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है।

बता दें कि 28 जुलाई को दुष्कर्म पीड़िता अपने पारिवारिक सदस्यों और वकील के साथ अपने चाचा से मिलने के लिए रायबरेली जेल जा रही थी। तभी रायबरेली में उसकी कार को एक ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता की चाची, मौसी और कार ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि खुद पीड़िता और उनके वकील की हालत बेहद नाजुक है। दोनों दिल्ली के एम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।

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