नई दिल्ली ।। मद्रास उच्च न्यायालय के चीनी वीडियो शेयरिंग App Tik-Tok पर बैन के बाद Google ने इस App को प्ले स्टोर से हटा दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस App पर लगाए गए बैन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था।
जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को यह बात सामने आई थी कि सरकार Google और Apple से इस App को अपने App स्टोर से हटाने के संबंध में बात कर रही है। रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट द्वारा बैन पर स्टे लगाने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद ही Google ने अपने प्ले स्टोर से इस App को हटा दिया है।
इस App का मालिकाना हक चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है। Tik-Tok App यूजर्स को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। कोर्ट ने Tik-Tok App पर पॉर्नोग्राफिक कंटेंट के बढ़ावा मिलने के कारण बैन लगाने की बात कही थी।
इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार को App पर बैन का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने इस आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।