भूषण स्टील के पूर्व निदेशक नितिन जौहरी की बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भूषण स्टील के पूर्व सीएफओ और निदेशक नितिन जौहरी की जमानत याचिका को रदद कर दिया है। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर मंजूरी दी थी।

बता दें कि नितिन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, इसी साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भूषण स्टील के पूर्व सीएफओ पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न बैंकों में फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं। इसके तहत उन पर कई मुकदमें दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा नितिन जौहरी पर आरोप है कि उन्होंने कई बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से कोष जुटाने के मामलों के दौरान कई गड़बडियां की थी।

इसके बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने जांच के बाद उन्हें मई में गिरफ्तार कर लिया था। नितिन जौहरी, भूषण स्टील के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से फंड जुटाने का काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक जौहरी पर लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए हेर-फेर का भी आरोप दर्ज है। अब देखना होगा कि उनकी अगली सुनवाई में उन्हें जमानत मिल पाएगी या नहीं।

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