Form ITR-U: अगर आप किसी वजह से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तब भी आपके पास आईटीआर फाइल करने का एक तरीका है। आप अभी भी अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं (अपडेटेड आईटीआर-यू)। लेकिन आप कुछ शर्तों पर ही फॉर्म आईटीआर-यू भर सकते हैं।
फॉर्म आईटीआर-यू: वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए संशोधित या विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 तक थी, उसके बाद दिसंबर तक 31, विलम्बित रिटर्न फाइलिंग की जा सकती है। अगर आप किसी वजह से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तब भी आपके पास आईटीआर फाइल करने का एक तरीका है। आप अभी भी अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं (अपडेटेड आईटीआर-यू)। साल 2022 में फाइनेंस एक्स के साथ यह प्रावधान लाया गया था कि करदाता मौजूदा असेसमेंट ईयर के अगले 24 महीनों के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म ITR-U भरना होता है। इसके लिए धारा 139(8ए) जोड़ी गई है। लेकिन आप इस फॉर्म आईटीआर-यू को कुछ शर्तों पर ही भर सकते हैं।
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की शर्तें क्या हैं?
अपडेटेड रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष के 24 महीनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है। चाहे उन्होंने उस अवधि के लिए संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल किया हो या नहीं, उन्हें यह सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपने रिटर्न भी फाइल किया था लेकिन,
आय रिपोर्ट करने में त्रुटि हुई थी।
- फार्म में त्रुटि थी।
- अग्रेषित हानि को कम करने के लिए,
- धारा 115जेबी/115जेसी के तहत टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करने के लिए,
- कर की दर सही नहीं थी।
अपडेटेड ITR कौन फाइल नहीं कर सकता है?
- वापसी शून्य है या हानि वापसी है,
- मौजूदा असेसमेंट ईयर में फाइल किए गए रिटर्न से टैक्स देनदारी कटने की संभावना है,
- रिफंड चालू निर्धारण वर्ष में फाइल किए गए रिटर्न के आधार पर किया जाता है या रिफंड की राशि बढ़ा दी जाती है,
- यदि जब्ती या तलाशी की कोई घटना हुई है, जिसमें कार्रवाई शुरू की गई है।
- ज्यादा टैक्स देना होगा (अपडेट आईटीआर पर टैक्सेशन)
- यदि अपडेटेड आईटीआर या फॉर्म आईटीआर-यू 12 महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो करदाता को कुल बकाया कर और उस पर ब्याज का 25% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वहीं अगर आप 12 महीने बाद लेकिन 24 महीने के भीतर फाइल करते हैं तो आपको कुल बकाया टैक्स और ब्याज का 50 फीसदी अतिरिक्त देना होगा।




