अगर आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल एसेट क्रिएशन के लिए करते हैं तो आप पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। जानिए कैसे पर्सनल लोन आपकी टैक्स देनदारी को कम करने में आपकी मदद कर सकता है।
नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स बचाने के नए-नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसके लिए वे कई तरह की योजनाओं में निवेश भी करते हैं। होम लोन पर आयकर कटौती के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप पर्सनल लोन पर भी आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं?
सीधे तौर पर देखा जाए तो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सनल लोन कटौती को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन पर्सनल लोन की गणना हमारी देनदारी की श्रेणी में की जाती है, आय में नहीं। ऐसे में अगर आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल एसेट क्रिएशन के तौर पर करते हैं तो आप पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। यहां तीन तरीके बताए गए हैं जिनके जरिए पर्सनल लोन आपकी टैक्स देनदारी को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।
घर की खरीद या निर्माण की लागत
अगर आप पर्सनल लोन पर ली गई राशि का इस्तेमाल घर की मरम्मत या घर खरीदने के लिए करते हैं तो आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 के तहत रिहायशी घर की खरीद या निर्माण के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज पर छूट मिल सकती है. धारा 80सी के तहत होम लोन की मूल राशि के भुगतान पर जहां डेढ़ लाख रुपये तक की कटौती ली जा सकती है, वहीं धारा 24 के तहत आवास ऋण पर दो लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान है. घर के निर्माण/खरीद के लिए लिए गए ऋण का ब्याज...
संपत्ति में निवेश
यदि आप व्यक्तिगत ऋण का उपयोग स्टॉक, गहने, गैर-आवासीय संपत्ति आदि खरीदने के लिए करते हैं तो भी आपको कर लाभ मिलता है। लेकिन इस कर छूट का दावा उस वर्ष में नहीं किया जा सकता है जिसमें ब्याज का भुगतान किया जाता है, लेकिन आप उस वर्ष में कर छूट का दावा कर सकते हैं। जिसमें आपने संपत्ति बेची है।
व्यापार में निवेश
अगर आप पर्सनल लोन को बिजनेस में निवेश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको टैक्स छूट मिल सकती है। ऐसे में आप इसे खर्च के तौर पर दिखाकर और टैक्स देनदारी घटाकर ब्याज का दावा कर सकते हैं।
ध्यान रखें
इन तीनों मामलों में एक बात ध्यान देने वाली है कि टैक्स छूट का लाभ सिर्फ ब्याज की रकम पर मिलेगा न कि मूल रकम पर। इसके अलावा अगर आप पर्सनल लोन की रकम को कहीं और निवेश करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा।




