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4 बेटों के होने के बावजूद 2 जून की रोटी के लिए भटक रही मां को डोईवाला के SDM ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने उसके चारों लड़कों से उसे खर्चे के रूप में 15,00 रुपये महीना देने के दिए आदेश दिया है। यह निर्देश SDM कोर्ट डोईवाला में महिला की लगाई गई गुहार की सुनवाई के दौरान एक विशेष निर्णय पारित कर दिया गया। इसमें सीता देवी ग्राम अथूरवाला के प्रस्तुत वाद में अंतरिम आदेश पारित किया।

पीड़िता सीता देवी ने 25 मई 2022 को SDM डोईवाला को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि इसमें उसने कहा था कि वह 72 वर्ष की विधवा महिला है। उनके 4 बेटे हैं मगर वे उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। वह फिलहाल अपने बड़े बेटे के पास रह रही हैं। उनके पास रहने के लिए कमरा नहीं है। उनके हिस्से की जमीन भी चारों बेटों ने बेच दी है। उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए कड़ी मशक्कत उठानी पड़ रही है। उसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है। वह 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही हैं।

SDM डोईवाला शैलेंद्र नेगी ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2008 के अंतर्गत चारों पुत्रों को तहसील के माध्यम से नोटिस प्रेषित किए। इसके बाद पुलिस के माध्यम से नोटिस प्रेषित किए गए मगर नोटिस तामिली एवं सूचना के कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बावजूद भी कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने के लिए एक अतिरिक्त अवसर दिया। इसके बावजूद भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। सीता देवी निरंतर कोर्ट में हाजिर हुईं।

उनकी परिस्थितियों और बुढ़ापे में भरण पोष, निवास की दिक्कतों पर गहन और विस्तृत चर्चा व सवाल जवाब करने के बाद SDM शैलेंद्र सिंह नेगी सुनवाई के उपरांत अंतरिम आदेश पारित किया कि सीता देवी का प्रत्येक पुत्र उनको प्रतिमाह 1500 रुपया भरण पोषण के लिए उनके बैंक खाते में डालेगा और सभी पुत्र उनके निवास की व्यवस्था दो हफ्ते में करते हुए अदालत में हाजिर होकर रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला को निर्देशित किया गया है।

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