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आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत 3 बैंकों पर कुल 2।49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जरूरी नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की है। धनलक्ष्मी बैंक पर केवाईसी से संबंधित मानदंडों और जमा पर ब्याज दरों के संबंध में कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के साथ-साथ ऋण और अग्रिम से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने का इल्जाम है। इसलिए रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया

इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने केवाईसी पर जारी निर्देशों का पालन न करने पर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29।55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 11 जनवरी को रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने का फैसला किया था। यह जुर्माना नोटों को लेकर लगाया गया था।

5 सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना

हाल ही में आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने पर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। इनमें नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा जिला पंचायत अखरमी सहकारी बैंक लिमिटेड, हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, स्तंभाद्रि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और सुब्रमण्यनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

 

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