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प्रॉपर्टी के मामले में हर कोई बहुत सावधान रहता है। मगर फिर भी कभी-कभी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। संपत्ति के दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं। ये दस्तावेज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना आप भविष्य में अपनी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे।

ये कागज केवल यह दिखाते हैं कि आप संपत्ति के असली मालिक हैं और इस पर कानूनी अधिकार हैं। मगर क्या हो अगर ये दस्तावेज कहीं खो जाएं या आप इन्हें कहीं रखना भूल जाएं? फिर कोई दूसरा इसका फायदा उठाकर आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर सकता है। तो क्या करें अगर संपत्ति के दस्तावेज किसी कारणवश गुम हो जाएं? आईये जानते हैं।

संपत्ति के कागज के लिए, स्टांप पेपर पर एक अंडरटेकिंग बनाएं, जिसमें संपत्ति का पूरा विवरण हो। इसमें लापता दस्तावेजों, एफआईआर और अखबारों के नोटिस का जिक्र होना चाहिए। यह उपक्रम एक नोटरी के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद इसे रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या आरडब्ल्यूए से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

डुप्लीकेट संपत्ति दस्तावेज प्राप्त करें

अब अपनी संपत्ति के डुप्लीकेट पेपर के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको एफआईआर की फोटोकॉपी, अखबार के विज्ञापन की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी अटेस्टेड अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करनी होगी। फिर आपके नाम पर एक डुप्लीकेट सेल डीड जारी की जाएगी।

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