नई दिल्ली, 14 अप्रैल| केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की शिकायत पर मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के खिलाफ 1,245 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश और गुजरात में विनिर्माण इकाइयाँ, और इसके प्रमोटरों / निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य सहित 14 अन्य।
आपको बता दें कि एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी देवास (एमपी), झगड़िया इंडस्ट्रियल एस्टेट, भरूच (गुजरात) में अपनी विनिर्माण इकाइयां हैं और मुंबई में पंजीकृत कार्यालय और 14 अन्य हैं।
वहीँ बता दें कि सीबीआई ने महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित 13 स्थानों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल), उच्च मूल्य के महीन सूती कपड़े और घरेलू वस्त्रों के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है, इसके प्रमोटरों, निदेशकों ने दूसरों के साथ साजिश में, बैंकों के एक संघ से विभिन्न ऋण और ऋण सुविधाओं का लाभ उठाकर धोखाधड़ी की है।
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के नेतृत्व में और 2012 से 2018 की अवधि के दौरान बैंक फंड को डायवर्ट किया गया, जिससे बैंकों को 1,245.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। शिकायत आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और कंसोर्टियम के चार अन्य सदस्य बैंकों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक की ओर से दर्ज की गई थी।