पत्नी की प्रताड़ना से कम हो गया 21 किलो वजन, हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी

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चंडीगढ़। हरियाणा में हिसार जिले में रहने वाले एक शख्स का शादी के बाद पत्नी के अत्याचार की वजह से 21 किलो वजन कम हो गया। इसके आधार पर कोर्ट ने उसे पत्नी से तलाक की मंजूरी दे दी है। और तो और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हिसार फैमिली कोर्ट के तलाक की मंजूरी देने के उस फैसले को बरकरार रखा। दरअसल हरियाणा के एक दिव्यांग शख्स ने कोर्ट में दावा किया था कि उसकी पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता की वजह से उसका वजन 74 किलो से घट कर 53 किलो हो गया। इस वजह से उसे तलाक चाहिए। यह पीड़ित शख्स कान से कम सुनता है।

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हिसार फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पीड़ित शख्स की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हायकोर्ट ने उसकी याचिका ख़ारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने यह पाया कि महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ जो आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गयी थी वे सभी झूठी थी और मानसिक क्रूरता के बराबर है।

न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अर्चना पुरी की खंडपीठ ने 27 अगस्त 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली हिसार की महिला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और उस आदेश को बहाल किया जिसमें फैमिली कोर्ट ने उसके पति की याचिका को स्वीकार कर लिया था और तलाक दे दिया।

कोर्ट में पीड़ित पति ने कहा था कि उसकी पत्नी गर्म मिजाज की है और फिजूल खर्ची करती है। उसने कभी भी परिवार में सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की। वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ती थी, जिसके कारण वह अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के सामने अपमानित महसूस करता था, हालांकि वह हमेशा चुप रहता था इस उम्मीद में कि निकट भविष्य में उसकी पत्नी को समझ आ जाएगी।

अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए शख्स ने अदालत में कहा था कि शादी के समय तक उसका वजन 74 किलोग्राम था, मगर उसके बाद उसका वजन 53 किलोग्राम हो गया। इधर पति के आरोपों को खारिज करते हुए पत्नी ने कहा कि उसने हमेशा अपने वैवाहिक दायित्वों को प्यार और सम्मान के साथ निभाया। पत्नी ने कहा कि शादी के छह महीने बाद उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि महिला ने 2016 में अपने पति को छोड़ दिया था और अपनी बेटी को भी ससुराल में छोड़ दिया था और कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। बता दें कि इस दंपति की अप्रैल 2012 में शादी हुई थी और एक बेटी भी है। पीड़ित पति एक बैंक में काम करता है वहीं, पत्नी हिसार के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। फिलहाल, इस कपल की बेटी पिता के साथ रहती है।

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