लखनऊ 30 सितम्बर यूपी किरण। 28 साल पूर्व अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बुधवार 30 सितम्बर को लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में माना कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि यह घटना अचानक हुई थी। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे जिनमें से विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल सहित 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। शेष 32 आरोपियों में से 26 आरोपी अदालत में मौजूद थे, जबकि 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए।
अदालत ने अपने फैसले में निम्न तर्क दिए-