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Up Kiran, Digital Desk: बड़े संकट के समय में अब पीएफ खाते से सिर्फ 72 घंटे में 5 लाख रुपये तक निकाले जा सकेंगे। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी।
इससे पहले 28 मार्च को श्रीनगर में हुई ईपीएफओ की कार्यकारी समिति (ईसी) की 113वीं बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता दावरा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है केवाईसी अपडेट जरूरी
ऑटो सेटलमेंट में पीएफ निकासी क्लेम की प्रक्रिया सिस्टम द्वारा अपने आप हो जाती है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम होता है।
अगर आपका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार, पैन और बैंक अकाउंट से जुड़ा है और केवाईसी पूरी तरह अपडेट है तो सिस्टम आपके क्लेम को वेरिफाई कर देगा।
यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आईटी सिस्टम पर आधारित होने के कारण यह काफी तेज है और 3 से 4 दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
EPFO ने मेडिकल, शिक्षा, विवाह या आवास के लिए ऑटो सेटलमेंट सुविधा शुरू की है।
मैन्युअल सेटलमेंट में 30 दिन लगते हैं
मैन्युअल सेटलमेंट में EPFO कर्मचारियों द्वारा PF क्लेम सेटल किया जाता है। इसमें 15-30 दिन लगते हैं। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म (जैसे फॉर्म 19, 31, 10C) भरना होता है। इसके बाद EPFO कर्मचारी आपके डॉक्यूमेंट, KYC और योग्यता की जांच करते हैं।
अगर आपने एग्जिट डेट अपडेट नहीं की है या कोई डॉक्यूमेंट गायब है तो क्लेम में देरी हो सकती है
ATM, UPI के जरिए निकालें पैसे
EPFO 3.0 के ड्राफ्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है।
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