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Up Kiran, Digital Desk: अमेरिका में शिक्षा, रोजगार या बेहतर जीवन की तलाश में हर साल लाखों भारतीय आवेदन करते हैं। लेकिन अब अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने के बाद भी सख्त निगरानी से बचना मुश्किल होगा। हाल ही में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने वीजा धारकों और आवेदकों को लेकर कई अहम दिशानिर्देश और चेतावनियां जारी की हैं, जो इस ओर इशारा करती हैं कि वीज़ा मिलने के बाद भी नियमों की पालना अनिवार्य है वरना वीज़ा रद्द हो सकता है और वापसी तय मानी जा सकती है।
वीज़ा मिलने के बाद भी ‘निगरानी चालू रहेगी’
अमेरिकी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि वीजा जारी होने का मतलब यह नहीं है कि अब नियमों की अनदेखी की जा सकती है। दूतावास ने लिखा कि वीज़ा धारकों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और यदि किसी पर यह साबित होता है कि उसने अमेरिकी क़ानूनों या इमिग्रेशन नीतियों का उल्लंघन किया है, तो उसका वीज़ा बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को तत्काल अमेरिका छोड़ने का आदेश भी दिया जा सकता है।
‘विशेषाधिकार’ है वीज़ा, कोई अधिकार नहीं
19 जून को दूतावास ने अपने बयान में यह भी बताया था कि अमेरिकी वीज़ा कोई कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी सरकार को पूरा अधिकार है कि वह वीज़ा धारक के आचरण और अनुपालन के आधार पर निर्णय ले सके। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, तो उसका वीज़ा कभी भी रद्द किया जा सकता है।
सोशल मीडिया की जानकारी अब अनिवार्य
26 जून को जारी की गई एक और सख्त गाइडलाइन के अनुसार, वीज़ा आवेदन भरने वाले आवेदकों को अपने पिछले पांच वर्षों में उपयोग किए गए सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी आवेदन पत्र DS-160 में देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस जानकारी को छिपाता है या अधूरी जानकारी देता है, तो उसका आवेदन नकारा जा सकता है। इसके साथ ही, भविष्य में भी वीज़ा प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो सकती है।
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