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Punjab News: पंजाब के पांच नगर निगमों और 44 नगर परिषदों के चुनाव और कुछ वार्डों में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। 21 दिसंबर को वोटिंग होगी।

चुनाव के ऐलान के साथ ही आज से चुनाव संहिता लागू हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान का वक्त एक घंटा बढ़ा दिया है. इस बार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. सोमवार से नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है. 14 दिसंबर तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे। नगर निगम चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी।

प्रदेश के लोकसभा चुनाव का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था. हाईकोर्ट ने पंजाब में नगर निगम और परिषद चुनावों के संबंध में अपने आदेशों का पालन नहीं करने पर राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को अवमानना ​​नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई राहत नहीं दी और दो हफ्ते के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।

 

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