Up Kiran, Digital Desk: कर्नाटक के लाखों घर मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कर्नाटक कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) की सीमा में आने वाले 1,200 वर्ग फुट से बड़े आवासीय भवनों को अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (OC) की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है।
यह फैसला ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024 की धारा 241(7) के तहत लिया गया है। इस कदम से उन इमारतों को भी बिजली मिल सकेगी, जो या तो बिना मंजूर किए गए नक्शे के बनाई गई थीं या जिन्होंने OC हासिल नहीं किया था।
पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए OC अनिवार्य था। लेकिन, कई इमारतें बिना नक्शा पास कराए बन गईं, जिस वजह से अधिकारी उन्हें OC जारी नहीं कर पाए। इसके चलते कर्नाटक भर में 3.3 लाख से ज्यादा इमारतें—जिनमें बेंगलुरु की भी कई बिल्डिंग्स शामिल हैं—बिना बिजली कनेक्शन के रह रही थीं। इन इमारतों में रहने वाले लोग लगातार बिजली कनेक्शन देने की मांग कर रहे थे।
इसी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने एक विशेष कानून लाने का फैसला किया है, जिसके तहत मौजूदा सभी ऐसे निर्माणों को बिजली देने के लिए एक बार की छूट दी जाएगी।
इस छूट का मतलब है कि जिन संपत्ति मालिकों ने बिल्डिंग बनाते समय नियमों का पालन नहीं भी किया, वे भी अब बिजली, पानी और साफ-सफाई जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
अधिकारियों ने यह साफ किया है कि यह छूट सिर्फ एक बार के लिए है और भविष्य में होने वाले उल्लंघनों के लिए यह लागू नहीं होगी। फिर भी, इस फैसले से उन लाखों परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है, जो फिलहाल बिना OC वाली इमारतों में रह रहे हैं।
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