Up Kiran, Digital Desk: कर्नाटक में बेकरी और चाय की दुकानों को हाल ही में मिले टैक्स नोटिस ने हड़कंप मचा दिया था। इन नोटिसों में इन दुकानों से स्नैक्स और खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 5% जीएसटी का भुगतान न करने को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब वाणिज्यिक कर विभाग ने इस पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जिससे नियमों की तस्वीर साफ हो गई है।
वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त ने साफ किया है कि 1% जीएसटी कंपोजिशन स्कीम केवल 'रेस्टोरेंट सेवाओं' पर लागू होती है, जहाँ भोजन परिसर में ही खाया जाता है। इसके विपरीत, बेकरी और चाय की दुकानें मुख्य रूप से 'माल के निर्माता और खुदरा विक्रेता' (manufacturers and retailers of goods) हैं।
विभाग का कहना है कि यदि ये दुकानें अपने परिसर में ग्राहकों को बैठने की सुविधा भी देती हैं और उन्हें खाने-पीने की चीजें परोसती हैं, तो उस 'रेस्टोरेंट सेवा' वाले हिस्से पर उन्हें 5% जीएसटी (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के) देना होगा। हालाँकि, 1% कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं के तहत आने वाली इकाइयाँ 'माल की आपूर्ति' (supply of goods) में शामिल नहीं हो सकतीं।
तो, साफ है कि जो बेकरी और चाय की दुकानें अपने उत्पाद बनाती हैं और बेचती हैं, भले ही उनके यहाँ खाने की सुविधा हो, उन्हें उस सामान की बिक्री पर 5% जीएसटी देना होगा। इससे पहले, कई बेकरी और चाय की दुकानें मान रही थीं कि वे 1% कंपोजिशन स्कीम के तहत आ रही हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद, कर्नाटक प्रदेश होटल एसोसिएशन (KPHA) ने एक बैठक बुलाई है ताकि इस स्थिति पर चर्चा की जा सके।
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