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Up Kiran, Digital Desk: अगर आप अपना FASTag एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) का "एक वाहन, एक FASTag" नियम है, जिसके तहत एक वाहन पर केवल एक ही FASTag मान्य होगा, जो उस बैंक के प्रीपेड वॉलेट से जुड़ा हो। इसलिए, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें, ताकि टोल टैक्स की कोई समस्या न हो।
सबसे पहले, आपको अपना पुराना FASTag बंद करना होगा क्योंकि आपके पास सीधे ट्रांसफर का विकल्प नहीं है। इसके लिए, अपने बैंक की वेबसाइट या ऐप पर जाएँ, "Manage FASTag" या "Help and Support" में जाकर "I want to close my FASTag" विकल्प चुनें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपना FASTag नंबर वेरीफाई करें, फिर बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए रिक्वेस्ट सबमिट करें। ध्यान रखें, अगर आपका बैलेंस कम है या FASTag "हॉटलिस्टेड" है, तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। उसमें बदलाव करें, फिर दोबारा कोशिश करें।
अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या करें?
अब, अगर आपके FASTag में कुछ पैसे बचे हैं, तो उनका इस्तेमाल करें या बैंक से रिफंड मांगें। रिफंड का अनुरोध करने के बाद, आमतौर पर 7-10 दिनों के भीतर पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है, लेकिन कुछ शुल्क लग सकते हैं। इसके बाद, आपको नए बैंक से नया FASTag लेना होगा। नए बैंक की वेबसाइट या ऐप पर जाएँ, "FASTag के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें। अपना वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), पहचान प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण अपलोड करें, पैसे का भुगतान करें और आपको कुछ दिनों में नया FASTag मिल जाएगा। डिलीवरी के बाद, इसे सत्यापित करें और वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका दें।
नियम और सावधानियां
NPCI का एक सख्त नियम है कि एक ही वाहन पर एक से ज़्यादा FASTag इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर आप एक से ज़्यादा FASTag लेते हैं, तो पुराना FASTag अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। अगर ट्रांसफर के दौरान पुराना बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो पहले उसे निकाल लें या रिफंड ले लें। अगर इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आए, तो बैंक की ग्राहक सेवा से बात करें या नज़दीकी शाखा में जाएँ। अगर आप ये सब सही तरीके से करते हैं, तो टोल चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
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