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Up Kiran, Digital Desk: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) यानी POSH Act को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों  का गठन करना अनिवार्य है। इन समितियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, उसके नियम और उल्लंघन के दंड संबंधी प्रावधानों के बारे में सभी कर्मचारियों को ठीक से जानकारी हो।

इसके अलावा, प्रत्येक कार्यालय को सूचना बोर्डों पर और अपनी वेबसाइटों पर इन समितियों के सदस्यों के संपर्क विवरण भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे। निर्देशों में यह भी साफ कहा गया है कि हर कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित और भय-मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी वेबसाइट पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी, जिसमें उन सभी मामलों का विवरण होगा जो ICC को प्राप्त हुए हैं, और उन पर क्या कार्रवाई की गई। साथ ही, नियमित रूप से जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। ये कार्यक्रम न केवल कर्मचारियों के लिए होंगे, बल्कि ICC के सदस्यों के लिए भी होंगे, ताकि वे अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

यह पहल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जहाँ वे बिना किसी डर या भेदभाव के काम कर सकें।

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