img

Up Kiran, Digital Desk: गुंटूर के वी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो 'साइनाइड हत्यारों' को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोठापल्ली रामकृष्ण और पुली सत्यनारायण नामक इन दोनों दोषियों को छह महिलाओं की निर्मम हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 2007 से 2010 के बीच का है, जब इन दोनों ने गुंटूर, पिडुगुरुल्ला, माचेरला और पालनाडु जैसे विभिन्न इलाकों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। इन शातिर अपराधियों ने खुद को तांत्रिक या 'निधि दैवज्ञ' (खजाना खोजने वाला) बताकर भोली-भाली महिलाओं को अपना शिकार बनाया। वे महिलाओं को यह झांसा देते थे कि वे उन्हें खजाना ढूंढने और तंत्र-मंत्र के जरिए धनवान बनाने में मदद कर सकते हैं।

एक बार जब महिलाएं उनके जाल में फंस जाती थीं, तो ये उन्हें साइनाइड मिला 'प्रसाद' देते थे। इस 'प्रसाद' को खाते ही महिलाओं की मौत हो जाती थी। इसके बाद दोषी उनके गहने और पैसे लूट लेते थे। कुछ मामलों में, इन अपराधियों पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप था।

जिन महिलाओं की इन दरिंदों ने हत्या की, उनमें एस. कामेश्वरी, कोल्ली कोटेश्वरी, एम. अरुणा, बी. लक्ष्मी, बी. रेवती और बी. सौम्या शामिल हैं। लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई और सबूतों की गहन जांच के बाद, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उनके जघन्य अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़ितों के परिवारों के लिए एक लंबी प्रतीक्षा के बाद न्याय लेकर आया है।

--Advertisement--