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छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी-रतपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा एक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वर्ष 2023-24 के लिए देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदु के कंडिका 16 की उप कंडिका 16 एक के अनुसार 25 मार्च सोमवार को होली पर्व के मौके पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

वहीं बताया जा रहा है कि इस दिन जिले की समस्त देसी विदेशी कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। कलेक्टर ने 25 मार्च को घोषित शुष्क दिवस का पूर्णतः पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। जिस पर आदेश जारी करते हुए कड़ाई से पालन करने को भी कहा।

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