बजट 2023 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बूढ़े बुजुर्ग लोगों को तोहफे दिए हैं. वित्त मंत्री ने नियमों में संशोधन कर वृद्ध नागरिकों को बड़ी राहत दी है. मोदी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से किए गए वादे को पूरा करते हुए इसे अपडेट किया गया है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।
यह ट्वीट वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 वर्ष से ज्यादा आयु के सीनियर सीटिजन, जिनके पास आमदनी का स्रोत केवल पेंशन और बैंक ब्याज है, वे इस राहत का फायदा उठा सकते हैं। इस राहत के तहत अब उन्हें इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. आपको बता दें कि बजट 2023 से पहले आयकर में राहत को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं. नौकरीपेशा लोग आय कर में राहत की आस लगाए बैठे हैं। इन सबके बीच वित्त मंत्रालय ने सीनियर सिटिजन को राहत दी है.
आयकर से जुड़ी गुडन्यूज
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर सूचना दी है, जिसमें कहा गया है कि 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को आयकर में छूट दी गई है. इस छूट का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें आय के रूप में पेंशन है या बैंकों से ब्याज मिला है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन जोड़ा है।
75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियमों में संशोधन कर इसमें नया आर्टिकल सेक्शन 194-पी जोड़ा गया है. इसके नियमों में किए गए संशोधनों की सूचना बैंकों को दे दी गई है।
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