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Chandigarh New Liquor Policy: चंडीगढ़ प्रशासन ने 2025-26 के लिए नई शराब नीति लागू की है। शराब कारोबार को पारदर्शी बनाने और अवैध बिक्री को रोकने के लिए यह नीति तैयार की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानों की नीलामी 13 मार्च से शुरू हो रही है।

मिली खबर के मुताबिक ठेकों के आवंटन के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू की जाएगी तथा 13 मार्च से ई-नीलामी शुरू होगी। भारत में निर्मित विदेशी शराब का कोटा वही रहेगा। देशी शराब का कोटा 18 लाख से बढ़ाकर 20 लाख प्रूफ लीटर कर दिया गया है, विदेशी शराब का कोटा 6.8 लाख से बढ़ाकर 8 लाख प्रूफ लीटर कर दिया गया है तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब का कोटा 117.40 लाख प्रूफ लीटर रखा गया है। इसके साथ ही एल-1एफ लाइसेंस के लिए अब एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। शराब की दुकानों की नीलामी में भाग लेने के लिए पहले की तरह 2 लाख रुपए देने होंगे।

हालाँकि, निर्यात शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी शराब बेचते समय निर्धारित कीमतों का उल्लंघन करता है तो ठेका तीन दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।

रखा 800 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य

पिछले साल प्रशासन ने 97 ठेकों की नीलामी कर करीब 1,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, मगर सिर्फ 89 ठेके ही बिक पाए। बाद में चार ठेके भी बंद कर दिए गए। ऐसे में आबकारी विभाग को मात्र 743 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस बार प्रशासन ने 800 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। उधर, शराब विक्रेताओं का कहना है कि इस बार भी विभाग के सभी ठेके नहीं बिक पाएंगे, क्योंकि शराब विक्रेताओं द्वारा मांगी गई राहत नहीं मिली है। सस्ती शराब के कारण ठेकेदार पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं।