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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है जहां प्रशासन ने भवन मानचित्र की स्वीकृति न होने के चलते कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के केजीएन कॉलोनी में स्थित इस मस्जिद के केयरटेकर शाहिद मलिक को नोटिस जारी करते हुए 1 मई तक जवाब देने को कहा गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर के अनुसार यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि मस्जिद का निर्माण बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी केवल स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और मस्जिद को बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मस्जिद में नमाज़ अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और असमंजस का माहौल है। केयरटेकर शाहिद मलिक को भेजे गए नोटिस में उनसे जवाब देने की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
स्थानीय निवासियों के मुताबिक यह मस्जिद पिछले करीब आठ वर्षों से उपयोग में है और यहां प्रतिदिन पाँच वक्त की नमाज़ अदा की जाती रही है। इस अचानक आए प्रशासनिक कदम से समुदाय में असहजता का माहौल है जबकि कुछ लोगों ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए सहयोग की बात कही है।
अब सबकी निगाहें 1 मई की तारीख पर टिकी हैं जब मस्जिद प्रशासन द्वारा दिया गया जवाब यह तय करेगा कि भविष्य में यह इबादतगाह खुलेगी या फिर और किसी बड़े कदम की ओर बात बढ़ेगी।