यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलगाड़ी में इतने किलो ही ले जा सकते हैं सामान; ज्यादा ले गए तो लगेगा जुर्माना

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भारत की रेल व्यवस्था को और भी आरामदायक बनाया जा रहा है। वंदे भारत सहित कई नई रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा है, साथ ही आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं।

रेलगाड़ी से सफर करने वाले लोग अपने साथ भारी भरकम सामान भी लेकर जाते रहते हैं। किंतु, क्या आपको मालूम है कि आप रेल में तय लिमिट में ही सामान ले जा सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने किस डिब्बे में कितने किलो सामान ले जाया जा सकता है, उसके बारे में सूचना दी है। अगर निर्धारित लिमिट को कोई क्रॉस करता है तो उसे फाइन भी भरना पड़ सकता है।

रेलवे नियम के मुताबिक, एसी फर्स्ट क्लास में यात्री 70 किलो तक का वजन वाला सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं, जबकि एसी 2 टियर में 50 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ एसी 3 टियर या चेयर कार में 40 किलो तक का सामान बिना किसी रोक टोक के ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास की चर्चा करें तो इसमें यात्री अपने टिकट के साथ 40 किलो तक के भार को अपने साथ रख सकते हैं। सेकंड क्लास में ये तय सीमा 35 किलो है।

आपको बता दें कि ट्रंक, सूटकेस और बक्से जिनका बाहरी मेजरमेंट 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) हो, उसे सामान के रूप में यात्री बोगियों में ले जाने की इजाजत होती है। अगर ट्रंक, सूटकेस और बक्से का मेजरमेंट निर्धारित सीमा से ज्यादा है तो फिर ऐसी वस्तुओं को बुक किया जाना चाहिए और ब्रेक वैन में ले जाया जाना चाहिए, न कि यात्रियों की कोच में। 
 

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