
Up Kiran, Digital Desk: पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी का एक AI-जेनरेटेड वीडियो तुरंत हटाने का आदेश दिया है। इस वीडियो में हीराबेन मोदी को कथित तौर पर अपने बेटे, पीएम मोदी की आलोचना करते हुए दिखाया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था।
अदालत ने इस वीडियो को पहली नजर में "अपमानजनक" और "बेहद भद्दा" माना है। जज बीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस तरह का वीडियो एक ऐसे मरहूम व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करता है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और अपना बचाव नहीं कर सकते।
क्या है पूरा मामला: यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस के X (पहले ट्विटर) हैंडल से एक AI-जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके पीएम मोदी की मां, हीराबेन मोदी को यह कहते हुए दिखाया गया था कि उनका बेटा देश को ठीक से नहीं चला रहा है।
इस वीडियो के खिलाफ कौशल्या देवी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि यह वीडियो न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह समाज में गलत संदेश भी फैला रहा है।
कोर्ट ने क्या कहा: हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाए, खासकर राजनीतिक फायदे के लिए। कोर्ट ने माना कि यह वीडियो समाज में गलत भावनाएं पैदा कर सकता है और यह राजनीतिक बहस के स्तर को गिराता है।