
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के अपने पहले के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। इससे फिलहाल राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है।
यह मामला साल 2023 का है, जब राहुल गांधी ने एक जनसभा में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान के खिलाफ महाराष्ट्र के थाने जिले में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक बात कही, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं।
इस शिकायत पर स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था और यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आती है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी जाएगी और अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को पेश नहीं होना पड़ेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें भी सुनीं और मामले को अगली तारीख पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
इस आदेश के बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की जीत बताया है, वहीं बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
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