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Up Kiran, Digital Desk: कुश्ती के पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्या मामले में उनकी ज़मानत रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के भीतर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। यह फैसला सागर धनखड़ के पिता, अशोक धनखड़ द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है, जिसमें सुशील कुमार को मार्च में ज़मानत दी गई थी।

क्या है मामला:जो दो बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं, 2021 में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के साथ हुई मारपीट और हत्या के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं। यह घटना 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी, और यह कथित तौर पर एक संपत्ति विवाद से जुड़ी थी। 

आरोप है कि सुशील कुमार और अन्य लोगों ने धनखड़ और उनके दो दोस्तों को स्टेडियम के पार्किंग स्थल में बुरी तरह पीटा था। इस हमले में सागर धनखड़ को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनके दो दोस्त भी घायल हुए थे। पोस्टmortem रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ की मौत सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट लगने के कारण हुई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट से मिली ज़मानत को SC ने किया रद्द

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 मार्च को सुशील कुमार को ज़मानत दे दी थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय के. कौल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को इस ज़मानत आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सागर धनखड़ के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनाया, जिन्होंने सुशील कुमार की ज़मानत का विरोध करते हुए यह आरोप लगाया था कि सुशील कुमार ने मामले के एक प्रमुख गवाह को धमकी दी थी।

एक हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण कर दें। सुशील कुमार को घटना के बाद 18 दिनों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस ज़मानत रद्द होने के फैसले से सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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