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Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दीपावली के दौरान पटाखे चलाने के लिए ताजा आदेश जारी किए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुताबिक, एनसीआर के क्षेत्रों में केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। दीपावली के दिन, रात 8 बजे से 10 बजे तक लोग पटाखे चला सकेंगे।

प्रदेश के अंतर्गत आने वाले अलवर और भरतपुर जिलों में केवल दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। भजनलाल सरकार के निर्देशों के मुताबिक, एनसीआर में राजस्थान के क्षेत्रों में दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखे चलाने के लिए विशेष क्षेत्र चिह्नित किए जाएंगे।

सरकार ने शादी समारोहों में अच्छी किस्म के ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी आदेश जारी किए हैं। दीपावली और गुरु पर्व पर केवल 2 घंटे की अवधि में पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

कई राज्यों में प्रदूषण के कारण पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार ने दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर पटाखों के फोड़ने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पटाखे जलाने के लिए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय और धार्मिक जगहों से 100 मीटर की दूरी पर प्रतिबंध रहेगा। दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी, जबकि क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट दी गई है।

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