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RBI ने शुक्रवार को अचानक 2000 रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने के निर्णय की घोषणा की। नागरिकों को इन नोटों को बदलने या बैंक में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा दी गई है।

8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने रातों-रात 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। उस वक्त भी नोट बदलने का समय दिया गया था। इस बार 2000 के नोट के मामले में इस नोट को बिना सीधे नोट बंद किए 30 सितंबर तक प्रचलन में रखा गया है.

भले ही 2000 के नोट को चलन से हटा लिया गया हो, मगर इसकी कानूनी वैधता बनी रहेगी. मगर जिनके पास बैंक खाता नहीं है वे क्या करें? कहां बदलें नोट? क्या होगा अगर इसे 30 सितंबर तक बदला नहीं जा सकता है? लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं.

केंद्रीय बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने नोट बदलने के लिए लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक लोग बैंक जाकर 2000 रुपए के नोट बदल सकेंगे।

कुछ लोगों के पास बैंक खाता नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं है वे देश की किसी भी शाखा में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। यहां तक ​​कि जिनका खाता नहीं है, वे भी एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20 हजार रुपए के नोट बदलवा सकते हैं। इस बीच, 30 सितंबर की समय सीमा के बाद क्या होगा, इस बारे में रिजर्व बैंक ने कोई जानकारी नहीं दी है। हमें रिजर्व बैंक के फैसले का इंतजार करना होगा।
 

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