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PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक विशेष योजना है। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

इस योजना के लिए परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस योजना के तहत जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों यानी पात्र किसान परिवारों को राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से सहायता के लिए चुना जाता है। इसके तहत किस्त की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

इसके लिए आप सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपके पास आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व पत्र और बचत बैंक खाता होना चाहिए। सीएससी पर, वीएलई राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव जैसे किसान पंजीकरण विवरण दर्ज किए जाते हैं। प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड पर अंकित आधार नंबर, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि की जानकारी देनी होगी।

फिर, वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण संख्या, खसरा संख्या और भूमि का क्षेत्रफल भरेगा जैसा कि भूमि स्वामित्व दस्तावेजों में उल्लिखित है। इसके बाद वह जमीन, आधार और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद स्व-घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और आवेदन सेव कर लिया जाता है। आवेदन को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करना होगा। आप आधार नंबर का उपयोग करके लाभार्थी की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

मजबूत वित्तीय स्थिति वाले कुछ श्रेणियों के लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। सभी संस्थागत भूमिधारक। कृषक परिवार जो एक या अधिक चीजों से संबंधित हैं। जैसे संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक होंगे। पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानमंडल/राज्य विधान परिषद के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

इसके अलावा 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन वाले सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/IV/ग्रुप डी स्टाफ को छोड़कर)। जिन व्यक्तियों ने पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया है। साथ ही, पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर और प्रैक्टिस करके अपना व्यवसाय चलाने वाले इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

आप स्टेटस ऐसे कर सकते हैं चेक

पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं इसके बाद 'नो योर स्टेटस' पर क्लिक करें। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरें. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा डालें। सारी जानकारी भरें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा.

अब अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan-ict@gov.in पर फार्मर्स कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप हेल्प डेस्क पर क्लिक करके और फॉर्म भरकर अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109, 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं। आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं।

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