धारा 370 के बाद अब मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर लिया सबसे बड़ा फैसला, अब घाटी में कोई भी कर सकेगा ऐसा

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J&K में अब देश का कोई भी शख्स जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को इसके अंतर्गत नया अधिसूचना को जारी किया गया है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

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J&K के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री J&K में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की आवश्यकता है। मगर खेती की जमीन केवल प्रदेश के लोगों के लिए ही रहेगी।

आपको ज्ञात करा दें कि इससे पहले J&K में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना कार्य शुरू कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये निर्णय J&K पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय अब J&K में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी प्रकार के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

आपको बता दें कि J&K को बीते वर्ष ही धारा 370 से मुक्त किया गया है, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को J&K केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के 1 वर्ष पूरे होने पर जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

 

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