फिर बाहर आया राफेल का जिन्न, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में अपराधिक मुकदमा दर्ज

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नई दिल्ली॥ रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलांयस डिफेंस लिमिटेड के सभी वर्तमान व पूर्व निदेशक जिनमें अनिल अंबानी व उनके पुत्र शामिल है, उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में नई दिल्ली से एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने एक अपराधिक मुकदमा दाखिल किया CRPC 190(1)(c) & 200 के तहत जिसे पटियाला हाउस कोर्ट NO-20 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंकिता लाल ने स्वीकार कर लिया और आगामी 24 जुलाई को शिकायतकर्ता नवनीत चतुर्वेदी को अपने बयान रिकॉर्ड करवाने हेतु आदेश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार, नवनीत के बयान रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट अनिल अंबानी व उनके पुत्र समेत अन्य निदेशकों को कोर्ट में तलब कर सकती है।

दिल्ली के स्वतंत्र खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने राफेल की कीमत क्या है और ये डील रिलायंस ग्रुप को क्यों दी और इस डील में 30 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ इत्यादि पुराने मुद्दे नहीं उठायें बल्कि एक नया आरोप लगाया है, जो अपने आप में सनसनीखेज है, नवनीत ने कोर्ट से रिलायंस समूह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने और रिलायंस को आवंटित डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस को रद्द करने की मांग की। कोर्ट में प्राथमिक बहस के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंकिता लाल ने इस परिवाद की गंभीरता को देखते हुए केस को रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि राफेल डील के लिए रिलायंस के पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस का होना जरूरी होता है। रिलायंस ने उक्त लाइसेंस को हासिल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत डिपॉर्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग एण्ड प्रमोशन में आवेदन किया, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई, गलत, फर्जी दस्तावेज व आंकड़े पेश किए और भारत सरकार को गुमराह करते हुए फर्जीवाड़े से लाइसेंस हासिल किया।

पढि़ए-कभी अमीर कारोबारी हुआ करते थे अनिल अंबानी, लेकिन अब….

आपको बता दें कि नवनीत चतुर्वेदी पेशे से एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार हैं। राफेल घोटाले पर शुरू से काम कर रहे हैं और इन्ही की रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी ने राफेल का मुद्दा उठाया था। इससे पहले भी नवनीत प्रशांत किशोर का मोसाद में एजेंट होना, बीजेपी पार्टी फण्ड से करोड़ो रुपए की हेराफेरी, रिजर्व बैंक से 200 टन सोना विदेश भेजा जाना इत्यादि महत्वपूर्ण खोजी खबरें ब्रेक कर चुके हैं।

कोर्ट में दाखिल की गई विस्तृत शिकायत को यहां पढ़े-NAVNEET CHATURVEDI VS RELIANCE AEROSTRUCTURE LTD AND ANR. 190 1 c, 200 crpc 23.01.2020 (1)

 

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